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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज को अवमानना जारी किया नोटिस, 28 मई को हाजिर होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज को कोर्ट आदेश का पालन न करने पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 28 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज को नोटिस जारी कर कोर्ट आदेश का अनुपालन करने या 28मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने आदेश की अवहेलना के लिए प्रथमदृष्टया अवमानना मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था.

किंतु श्रवण कुमार गुप्ता बी एस ए ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि उनका तबादला कुशीनगर हो चुका है और वे एक दिसंबर 23को ज्वाइन कर चुके हैं. इसलिए आदेश का पालन उनके द्वारा नही किया जा सकता.इसपर कोर्ट ने वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी की है. याचिका की अगली सुनवाई 28मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने श्रीमती शशिकला की अवमानना याचिका पर दिया है.

कोर्ट ने बी एस ए महाराजगंज के 15अप्रैल 23के आदेश पर रोक लगा दी थी और याची को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बी आर सी लक्ष्मीपुर में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम करने देने व वेतन भुगतान का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने विशेष अपील दायर की जो खारिज हो गई.फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया.तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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