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पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023: भर्ती बोर्ड सचिव को याचियों को परीक्षा प्राप्तांक देने के निर्देश

UP Police Constable Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के मामले में अहम निर्देश देते हुए भर्ती बोर्ड सचिव को याचियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी देने का आदेश दिया है.

UP Police Constable Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023की लिखित परीक्षा में याची को मिले अंकों की जानकारी देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचीगण 4हफ्ते में आवेदन दे और सचिव उसके छः हफ्ते में नियमानुसार उनके प्राप्तांक की जानकारी दे.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकलपीठ ने मोहित सिंह व 10अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने बहस की.इनका कहना था कि याचीगण ने लिखित परीक्षा पास की किंतु उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया. 60244कांस्टेबल पदों की भर्ती निकाली गई थी.45लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा आवेदन किया.

परीक्षा में 172000अभ्यर्थी पास घोषित किए गए. शारीरिक दक्षता के बाद 127000अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए. 13मार्च 25को परिणाम घोषित किया गया. जिसमें 2017 की नियमावली का पालन नहीं किया गया.2015की नियमावली के अनुसार मनमानी कार्यवाही की गई है. याचियों को प्राप्त अंक नहीं दिए गए हैं.जबकि नियमावली के अनुसार दिए जाने चाहिए.

याचिका में याचियों ने लिखित परीक्षा के अंक का खुलासा किए जाने की मांग की थी. सरकारी वकील का कहना था कि याचियों के अलावा किसी ने शिकायत नहीं की.सभी को अंक मुहैया कराये गए हैं. कोर्ट ने कहा जब याचियों ने शिकायत की है तो उन्हें अंक की जानकारी दी जाय.

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-भारत एक्सप्रेस 

 



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