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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामला: हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, अदालत ने रिवीजन पिटीशन की खारिज

संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

Jama Masjid

संभल जामा मस्जिद.

Edited by Akansha

संभल जामा मस्जिद (Jama Masjid) के सर्वे पर रोक लगाने की मांग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है.

जिला अदालत में चलेगा मुकदमा

हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया है.

Jama Masjid कमेटी ने दाखिल की थी याचिका

बता दें कि 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जामा मस्जिद (Jama Masjid) और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी.

यह भी पढ़ें- जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर मिले कथित कैश की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई

मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती

मस्जिद (Jama Masjid) कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी. मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती.

-भारत एक्सप्रेस



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