विधानसभा में बिल पेश करते सीएम धामी.
UCC Bill presented in Uttarakhand Assembly today: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में यूसीसी का विधेयक पेश कर दिया है. इस दौरान विधानसभा में जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाए गए. जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. बता दें कि यूसीसी बिल सदन में पास हो जाने के बाद से राज्य में नया कानून बन जाएगा.
सीएम धामी ने कहा इस कानून से राज्य का हर समुदाय, हर वर्ग और हर धर्म के बारे में विचार किया जा रहा है. वही धामी ने विपक्ष और अन्य दलों से भी सहयोग के लिए कहा है. बता दें कि इस विधेयक में 400 सेक्शन है और लगभग 800 पन्नों की रिपोर्ट में प्रदेशभर से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझावों को शामिल किया गया है. 20 हजार से अधिक लोगों ने कमेटी से सीधे संपर्क किया. इस दौरान सभी धर्मगुरुओं और राजनीतिक दलों से बातचीत की गई.
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जनजातियां कानून से रहेगी दूर
इस कानून की खास बात यह है कि जनजातियों को इस कानून से दूर रखा गया है. मतलब उत्त्राखंड में निवास करने वाली कोई भी जनजाति इस कानून से मुक्त रहेंगी. बता दें कि उत्त्राखंड में पांच प्रकार की जनजातियां है जिसमें थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया समुदाय शामिल है.
रिपोर्ट में हो सकते हैं ये प्रावधान
विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा.
कोर्ट के अलावा और किसी भी तरीके से तलाक नहीं लिया जा सकेगा.
पुनर्विवाह के अलावा हलाला जैसी शर्त पर रोक लगेगी.
सगे व चचेरे, ममेरे भाई बहन से विवाह वर्जित होगा.
सभी धर्म के जातियों में विवाह की आयु 18 वर्ष होगी.
बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी.
लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.
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