सुप्रीम कोर्ट.
Himachal Pradesh Politics: हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से साफ इनकार कर किया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों पर की गई कार्रवाई पर भी जवाब मांगा है. याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने चुनाव की तारीख में बदलाव का संकेत दिया है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मई के दूसरे हफ्ते में फिर से सुनवाई करेगा. हिमाचल प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 6 मई तक विधानसभा उप चुनाव पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस दिया है. साथ ही इस संबंध में दो हफ्ते (14 दिन) के भीतर जवाब मांगा है.
इस वजह से 6 विधायकों को किया गया था अयोग्य घोषित
जानकारी रहे कि हिमाचल प्रदेश के स्पीकर सतपाल पठानिया ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. स्पीकर सतपाल पठानिया ने बताया था कि दल-बदल कानून के तहत उन्हें मंत्री हर्षवर्धन के माध्यम से 6 बागी विधायकों की शिकायत मिली थी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया था उसमें चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर का नाम शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में विधायकों की अयोग्यता पर कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक नहीं लगा सकता. मगर याचिका पर नोटिस जारी कर सकता है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जहां तक उप चुनाव का सवाल है उसमें देखा जाएगा कि क्या करना है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधानसभा का हिस्सा बनने और वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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