Bharat Express

Patanjali भ्रामक विज्ञापन मामला: Ramdev और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे पेश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न पतंजलि और इसके एमडी के खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में एक नया हलफनामा दाखिल करेगी.

Patanjali Misleading ads case

योगगुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण.

Patanjali Misleading ads case: पंतजलि आयुर्वेद द्वारा दवाओं के भ्रामक विज्ञापन मामले में योगगुरु बाबा रामदेव और पंतजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नोटिस के बावजूद पंतजलि ने अभी तक जवाब क्यों नहीं पेश किया.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्यों न पतंजलि और एमडी के खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए. मामले में केंद्र ने कोर्ट से कहा कि मामले में नया अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे. हालांकि योगगुरु और एमडी ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है. बता दें कि पंतजलि आयुर्वेद ने 21 नवंबर 2023 को शीर्ष अदालत को यह आश्वासन दिया था कि वे किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे. खासकर उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के विज्ञापन, विपणन और ब्रांडिंग से जुड़े कानूनों का.

ये भी पढ़ेंः ‘अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा…’ चीन की हिमाकत पर जयशंकर की दो टूक

ये भी पढ़ेंः ‘जांच एजेंसियों को अपनी लड़ाई खुद चुनने की जरूरत…’ सीजेआई चंद्रचूड़ बोले- कानूनी प्रक्रियाओं में देरी न्याय में सबसे बड़ी बाधा



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read