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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर 6 मई को होगी SC में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी

सेंथिल बालाजी को धनशोधन से जुड़े मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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सेंथिल बालाजी. (फाइल फोटो)

Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

V Senthil Balaji: तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 मई को सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि सेंथिल को धनशोधन से जुड़े मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था.

मामले में सुनवाई करने के बाद फरवरी में मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंथिल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ पहले सुनवाई स्थगित कर दी थी. उस वक्त पीठ ने कहा था कि ईडी ने जिस जवाबी हलफनामे को दायर किया था उसका कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि इसे रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया.

पहले भी सेहत को लेकर की गई जमानत की पेशकश

तमिलनाडु सरकार में पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसी बीते साल 14 जून को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उस वक्त वे अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे.

इससे पहले स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बालाजी की हालत जमानत पाने के लिए बहुत गंभीर नहीं लगती है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. उस वक्त कोर्ट ने बालाजी को नियमित जमानत लेने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की छूट दी थी.

यह भी पढ़ें: हेमंत सोरेन की ओर से अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

-भारत एक्सप्रेस



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