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आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

DK Shivakumar: जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं.

DK Shivakumar

डीके शिवकुमार.

Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

DK Shivakumar: आय से अधिक संपत्ति मामले में कथित आरोपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने डीके शिवकुमार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। डीके शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं.

किस याचिका पर चल रही थी सुनवाई?

सुप्रीम कोर्ट डीके शिवकुमार की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमे उन्होंने हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. पिछली सुनवाई के दौरान ASG एसवी राजू ने कहा था कि सीबीआई की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो गई है. लेकिन, हाई कोर्ट ने अंतरिम स्थगन आदेश के कारण वह आगे नही बढ़ पा रही है. बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

बता दें कि डीके शिवकुमार ने इससे पहले सीबीआई केस को रद्द करवाने के लिए कर्नाटक हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था. हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ डीके शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाइकोर्ट ने अपने फैसले में डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले की जांच 3 महीने में पूरा करने को कहा था.

क्या है पूरा मामला?

ज्ञात हो कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए अपने ज्ञात आय के स्रोतों से इतर बेतहाशा संपत्ति हासिल कर ली. सीबीआई ने मामले में 3 सितंबर 2020 को केस दर्ज किया था. वहीं डीके शिवकुमार ने इस मामले को 2021 में चुनौती दी थी. गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मामले को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि शिव कुमार PMLA के तहत शुरू की गई कार्यवाही कानून और नियम सम्मत नहीं होने से रद्द किया जाता है.

-भारत एक्सप्रेस



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