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गंगा प्रदूषण मामले में उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

151 पन्नों के आदेश में ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. एनजीटी ने उत्तराखंड के 13 जिलों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह आदेश दिया था.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

गंगा प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दिया है. एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. एनजीटी ने गंगा में शोधन के बगैर ही सीवेज बहाने और मूक दर्शक बने रहने पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए, इसके लिए मुकदमा चलाने का यह आदेश दिया था.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है. कोर्ट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में याचिका पर अगिला सुनवाई करेगा. एनजीटी ने 9 फरवरी को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मूक दर्शक बने रहने और गंगा में अनुपचारित सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी.

151 पन्नों के आदेश में ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. एनजीटी ने उत्तराखंड के 13 जिलों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह आदेश दिया था. रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 70 एमएलडी निकलने वाले सीवेज में से 50 फीसदी उपचार के बगैर गंगा नदी में बहाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा- क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में रहते हुए फाइल पर दस्तखत करने पर पाबंदी है?

-भारत एक्सप्रेस



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