सुप्रीम कोर्ट.
West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होना होगा। अभिषेक बनर्जी और रुजीरा बनर्जी ने ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला दिया है। अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। ईडी आखिरी बार 2022 में और उनकी पत्नी से 2023 में पूछताछ की थी।
समन की प्रक्रिया धारा 50 में निर्धारित नहीं: कपिल सिब्बल
कपिल सिब्बल ने कहा था कि समन की प्रक्रिया धारा 50 में निर्धारित नहीं है। प्रक्रिया धारा 160 सीआरपीसी की तरफ से निर्धारित की गई है। सिब्बल ने कहा था कि कुछ भी असंभव नहीं है। इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा था कि उन्होंने समन के प्रारूप पर भरोसा किया। जिसपर कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह कोड के साथ असंगत नहीं है। कोड़ का पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? धारा 160 सीआरपीसी अभियुक्त और गवाह दोनों पर लागू होता है। सिब्बल ने कहा था कि ईडी कोलकाता में पूछताछ क्यों नही कर सकती है। सिब्बल के मुताबिक ईडी ने धारा 50(1) PMLA के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का जवाब नहीं दिया है।
सिब्बल ने कहा था कि मामला कोलकाता में दर्ज है इसलिए ईडी वही पूछताछ करे। दिल्ली में नही। वही ईडी की ओर से पेश वकील ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका का विरोध किया था और कहा था कि ईडी के पास यह अधिकार है कि वह अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती है। बतादें कि अभिषेक बनर्जी ने ईडी द्वारा जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। 10 जुलाई 2023 मो सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राहत देने से इंकार कर दिया था और मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
ईडी ने कब जारी किया था समन
अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 8 जून 2023 को समन जारी कर 13 जून को पूछताछ के लिए तलब किया था। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने ईडी ऑफिस जाने से इंकार कर दिया था। अभिषेकबनर्जी का कहना था कि पंचायत चुनाव के दौरान उनके पास बहुत कम समय होता है। चुनाव खत्म होने के बाद ही वह ईडी कार्यालय आ सकते है। अभिषेक बनर्जी का कहना था कि मेरी शिष्टाचार मेरी कमजोरी नही है। जब आप बुलाएंगे तो मुझे जाने की जरूरत नही है। मुझे पंचायत चुनाव से पहले ईडी कार्यालय जाकर 10-12 घंटे समय बर्बाद करने के लिए नही है। पंचायत चुनाव के बाद जब भी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि उनसे दिल्ली में पूछताछ ना कर ईडी कोलकाता में ही पूछताछ करें।
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