सुप्रीम कोर्ट.
दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) की मेयर शैली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी दफ्तर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने एलजी दफ्तर से कहा है कि अगर आप चुनाव कराने के लिए एमसीडी एक्ट के तहत कार्यकारी शक्ति का उपयोग करना शुरू करते हैं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी दफ्तर से एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं कराने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर आप एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे. शैली ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती दी है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने स्टैंडिंग कमिटी के छठे सदस्य के चुनाव को अवैध बताया है. शैली का कहना है कि नियम और कानून को ताक पर रखकर स्टैंडिंग कमिटी नक आखिरी चुनाव हुआ. इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यासी सुंदर सिंह तंवर ने जीत हासिल की है. बहिष्कार करते हुए आरोप लगाया था कि यह प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है.
शैली की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव उपराज्यपाल के निर्देशों के आधार पर हुआ. दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन विनियमन 1958 के विनियमन 51 का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि स्थायी समिति के लिए चुनाव महापौर की अध्यक्षता में निगम की बैठक होना चाहिए.
शैली ओबेरॉय ने अपनी याचिका में दो मांगे रखी है. पहली समयबद्ध तरीके से एमसीडी में सरकार बनाई जाए. दूसरी- मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन भाजपा बेईमानी करके इनसे वोटिंग करवाना चाहती है.
एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 115 पार्षदों ने ही हिस्सा लिया, जबकि सदन में वर्तमान में 249 पार्षद है. आप पार्षदों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था, जबकि कांग्रेस ने पहले ही चुनाव में दूर रहने की घोषणा कर दी थी. अब स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा को बहुमत प्राप्त हो गया है. कमेटी के 18 सदस्यों में भाजपा के 10 और आप के 8 सदस्य है.
ये भी पढ़ें- चिटफंड कंपनी से जुड़े मामले में ईडी की 4 राज्यों में छापेमारी, पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर में मची खलबली
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.