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34 साल पुराने केस में MLA Antony Raju को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, साल भर में ट्रायल पूरा करने का दिया निर्देश

जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय करोल की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने एंटनी राजू के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल कर दिया है.

विधायक एंटनी राजू. (फाइल फोटो)

ड्रग्स मामले में सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ के केस में केरल के विधायक एंटनी राजू (MLA Antony Raju) को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. एंटनी ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय करोल की बेंच ने ट्रायल कोर्ट को एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है.

साथ ही कोर्ट ने एंटनी राजू के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल कर दिया है. विधायक एंटनी राजू केरल कांग्रेस पार्टी के नेता है, जो केरल में सत्तारूढ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा गठबंधन का हिस्सा है

34 साल पुराना है मामला

ड्रग्स तस्करी का यह मामला 1990 का है, जब तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे पर एक आस्ट्रेलियाई नागरिक, एंड्यू स्लावटोर सेरवेली अंडरवियर में छुपाकर रखे 61.5 ग्राम हशीश के साथ पकड़ा गया था. एंटनी राजू उस समय तिरुवनंतपुरम में वकील के रूप में कार्यरत थे और अदालत में आरोपी की ओर से पैरवी के लिए पेश हुए. निचली अदालत ने आस्ट्रेलियाई व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी.


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सेरवेली ने केरल हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी और वहां सेरवेली की तरफ से जो सबूत पेश किया गया उसके आधार पर उसे बरी कर दिया गया. आरोपी के वकीलों ने तर्क दिया कि सबूत के तौर पर पेश किया गया अंडरवियर छोटे आकार का था और आरोपी में फिट नही बैठता था. ड्रग्स पेडलिंग मामले में जांच अधिकारी जयमोहन ने सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया. इसके बाद तिरुवनंतपुरम में वंचियूर पुलिस ने 1994 में केस दर्ज किया था.

-भारत एक्सप्रेस



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