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PM crop insurance Scheme: किसानों को मिलेगा पीएम फसल बीमा का लाभ, सरकार  जारी कर रही 540 करोड़ राशि, जानिए कैसे करें क्लेम

PM crop insurance Scheme Claim : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सदस्यों को फसल के नुकसान के दावे की पूरी रकम दी जाएगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

PM crop insurance Scheme: कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों के लिए आपदा में हुए फसल के नुकसान की भरपाई के लिए योजना चलाई जा रही है. योजना से जुड़े किसानों को फसल में हुए नुकसान को पूरा करने के लिए रकम दी जाएगी. सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM crop insurance Scheme) से जुड़े राजस्थान के बाड़मेर के किसानों को फसल के नुकसान के दावे की पूरी रकम प्रदान की जाएगी. उनके दावे की रकम में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी. सरकार बीमा राशि के लिए 540 करोड़ रुपये का आवंटन देने जा रही है. इसके लिए संबंधित बीमा कंपनी को निर्देश दे दिया गया है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की गई है जिसमें प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (crop loss claim Insurance scheme ) से संबधित निर्णय लिए गए. इसमें राजस्थान के किसानों को लंबित दावों के त्वरित निपटान का फैसला लिया गया है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राजस्थान के बाड़मेर के किसानों को खरीफ 2021 के लंबित दावों का पूर्ण भुगतान किया जाएगा.

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केंद्र सरकार की ओर से पिछले सप्ताह एग्रीकल्चर इन्श्योरंस कंपनी ने 311 करोड़ रुपये का क्लेम आंकड़े दिए गए थे. 12 जनवरी को समीक्षा बैठक में बीमा कम्पनी को 229 करोड़ रुपये की अतिरिक्त क्लेम राशि का भुगतान करने को किसानों को कहा गया है. बाड़मेर के इन किसानों को कुल 540 करोड़ रुपये के क्लेम भुगतान  किया जायेगा.

इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने फसल नुकसान की स्थिति में करोड़ों किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है. केंद्र सरकार किसानों के हित में निर्णय लेकर फसल बीमा लेते समय किसानों को कोई समस्या न हो इसके लिए अधिक सुगमता लाने की कोशिश में लगी हुई  है. उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अल्प दावों के विषय पर जल्द ही राज्य सरकार एवं बीमा कपनियों से विचार के बाद किसानों को उचित लाभ दिया जाएगा.

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