Parvesh Verma
चुनाव आयोग ने दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के SHO को पत्र लिखकर बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. यह पत्र बाल्मीकि कॉलोनी, मंदिर मार्ग क्षेत्र में हुए जूते बांटने के मामले में एक गंभीर कदम है.
चुनाव आयोग ने पत्र में कहा कि, “BJP उम्मीदवार प्रवेश वर्मा (Parvesh Verma) ने चुनाव प्रचार के दौरान बाल्मीकि कॉलोनी में जूते बांटे, जो कि एक संवेदनशील मामला है और चुनाव प्रक्रिया के तहत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.” आयोग ने इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है और संबंधित अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
ऐसा उदाहरण जातिवाद को बढ़ावा दे सकता है
यह घटना तब सामने आई जब प्रवेश वर्मा ने बाल्मीकि कॉलोनी में चुनाव प्रचार के दौरान वहां के निवासियों को जूते वितरित किए. यह घटना विशेष रूप से समाज के एक वर्ग को लक्षित करती हुई प्रतीत होती है, जो समाज में पिछड़ा हुआ माना जाता है. चुनाव आयोग ने इसे एक स्पष्ट उदाहरण माना है जो जातिवाद को बढ़ावा दे सकता है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है.
चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यह प्रकार की गतिविधियाँ आदर्श आचार संहिता के खिलाफ हैं, जो चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण गतिविधियों या लोकसभा चुनावों के दौरान किसी भी उम्मीदवार द्वारा चुनावी लाभ प्राप्त करने के प्रयासों को रोकने के लिए लागू की जाती हैं.
अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट
आयोग ने मंदिर मार्ग पुलिस से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की है, ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और चुनावी माहौल को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रखा जा सके. इसके साथ ही आयोग ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और यह निर्देश दिया कि इस मामले की जांच को प्राथमिकता दी जाए.
यह मामला चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, ताकि वे इस तरह की घटनाओं को रोकने और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका को गंभीरता से निभा सकें.
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-भारत एक्सप्रेस
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