सीबीआई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत दो फरवरी तक बढ़ा दी. चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 23 जुलाई को उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति के कागजात की बरामदगी के बाद गिरफ्तार किया था और अदालत के एक आदेश पर 16 सितंबर को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.