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MUDA SCAM में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट, जानें पूरा मामला

कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा घोटाले में लोकायुक्त से क्लीन चिट मिली है. आरोपों के बावजूद सिद्धारमैया और उनके परिवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले.

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा घोटाले में लोकायुक्त से बड़ी राहत मिली है. लोकायुक्त ने सिद्धारमैया को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं. इससे पहले इस घोटाले में सिद्धारमैया की पत्नी पर 50:50 योजना के तहत भूमि के मुआवजे में अनियमितता का आरोप था. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के महंगे इलाके में मुआवजा देने के लिए 14 साइटें दी गई थीं.

राज्यपाल का आदेश और हाई कोर्ट में याचिका

यह मामला तब तूल पकड़ा जब राज्यपाल ने अगस्त 2024 में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. इसके बाद, सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सिद्धारमैया का परिवार जांच के दायरे में आ गया था. हालांकि अब लोकायुक्त द्वारा क्लीन चिट मिलने से मुख्यमंत्री को राहत मिली है.

मुडा घोटाला क्या है?

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) कर्नाटक की प्रमुख शहरी विकास एजेंसी है, जो शहरी विकास को बढ़ावा देने और किफायती आवास की योजना चलाने के लिए जानी जाती है. 2009 में शुरू की गई 50:50 योजना के तहत भूमि खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे. 2020 में भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मुडा ने योजना के तहत भूमि अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा था. विपक्ष का आरोप था कि इस योजना का लाभ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को दिया गया था.

क्लीन चिट मिलने से मुख्यमंत्री को बड़ी राहत

हालांकि, अब लोकायुक्त ने सिद्धारमैया और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है, जिससे उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिली है. लोकायुक्त ने स्पष्ट किया कि सिद्धारमैया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले, जिससे उनकी संलिप्तता साबित हो सके. इस फैसले के बाद, मुख्यमंत्री ने राहत की सांस ली है और अब इस मामले में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.


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-भारत एक्सप्रेस



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