Asaram Bapu News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. यह फैसला हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में भी इसी संबंध में याचिका दाखिल की गई थी.
आसाराम के वकील यशपाल सिंह राजपुरोहित ने जानकारी दी कि हमने कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी. सुनवाई के बाद अदालत ने हमारी याचिका को मंजूर कर लिया और जमानत की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई.
शर्तों के साथ मिली जमानत
राजपुरोहित ने बताया कि पिछली सुनवाई में एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि आसाराम प्रवचन कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने उनसे शपथ पत्र मांगा था कि वे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं. हमने कोर्ट में वह हलफनामा प्रस्तुत कर दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार किया.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया और बताया कि जमानत उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को तय की थीं. इनमें पुलिस सुरक्षा के साथ रहना और इलाज के लिए कहीं भी जाने की छूट शामिल है.
हालांकि, आसाराम को इस दौरान सत्संग या किसी भी तरह का सार्वजनिक प्रवचन करने की इजाजत नहीं दी गई है. कोर्ट ने वायरल वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें दावा किया गया था कि आसाराम ने सत्संग किया है. अदालत ने इन वीडियो को प्रमाण के रूप में मानने से इनकार कर दिया.
-भारत एक्सप्रेस
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