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सुप्रीम कोर्ट ने DSSSB की TGT परीक्षा परिणाम पर लगाई अंतरिम रोक, विशेष शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने DSSSB द्वारा आयोजित TGT परीक्षा के परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई है. यह फैसला दिल्ली सरकार के स्कूलों में 945 विशेष शिक्षकों की भर्ती से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है.

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा के परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह आदेश दिया है.

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 945 विशेष शिक्षकों की पदों की भर्ती से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने  रिजल्ट जारी करने पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया था.

कोर्ट में रखा अतिथि शिक्षकों का पक्ष

आगे कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि चुकी लंबे समय से परीक्षा नही हुआ है, इसलिए परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने की मांग कर रही है. जिसके बाद कोर्ट ने इससे संबंधित लंबित याचिका के साथ इस याचिका को भी संलग्न कर दिया.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजनीश कुमार पांडे सहित अन्य बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की.

संविदा शिक्षकों पर विचार का आग्रह

याचिकाकर्ता के वकील की दलील है कि सात मार्च के पहले का आदेश के अनुसार, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को नई भर्ती शुरू करने से पहले स्क्रीनिंग तंत्र के माध्यम से नियमित नियुक्ति के लिए मौजूदा संविदा या अतिथि विशेष शिक्षकों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था.

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि वह परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग नही कर रहे हैं, बल्कि वह चाह रहे हैं कि जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता है. तब तक के लिए रोक लगे. बता दें कि याचिकाकर्ता कई साल से दिल्ली सरकार के स्कूल में अतिथि के रूप में काम कर रहें है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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