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बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नही, कोर्ट 16 फरवरी को करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉमेडियन राजपाल यादव को तुरंत राहत देने से इनकार किया. 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले में अब 16 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

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Edited by Radha Priya

Rajpal Yadav Bail Plea: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नही मिली है. राजपाल यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर 16 फरवरी को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से पेश वकील भाष्कर उपाध्याय ने कोर्ट से कहा कि उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर संबंधित पक्ष से जवाब मांगा जाए. जिसके बाद कोर्ट ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

शादी में शामिल होने के लिए मांगी अंतरिम जमानत

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव को जेल जाने से लोगों की हमदर्दी हो सकती है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि वह पहले के कोर्ट ऑर्डर के बावजूद सरेंडर करने में नाकाम रहे और दूसरे ऑर्डर के बाद ही उन्होंने ऐसा किया.

राजपाल यादव की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके बड़े भाई की.बेटी की शादी है. लिहाजा उसमें शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि बाकी रकम तुरंत जमा कर दी जाएगी और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों और दूसरों ने फाइनेंशियल मदद की है. राजपाल यादव को पिछले दिनों चेक बाउंस से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सरेंडर करने का आदेश दिया था.

‘स्टार’ होने से नहीं मिलेगी राहत

पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ किया था कि अभिनेता के पेशे या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के आधार पर उन्हें कोई खास रियायत नहीं दी जा सकती. जिसके बाद राजपाल यादव ने भावुक भरा पोस्ट किया था, और कहा था कि उनके पास पैसा नही है, उनको जेल जाने के अलावा कोई और विकल्प नही है. उसके बाद से ही उनको मदद करने का सिलसिला लगातार जारी है.

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भारत एक्सप्रेस के CMD श्री उपेंद्र राय ने की मदद

भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल के सीएमडी श्री उपेंद्र राय ने भी राजपाल यादव को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देकर उन्हें आर्थिक मदद की है. इसके अलावे म्यूजिक प्रमोटर इंद्रजीत सिंह ने कर्ज चुकाने के लिए राजपाल यादव को 1.11करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है. सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद, फिल्म निर्माता अनीस.बज्मी समेत कई कलाकारों ने भी राजपाल यादव की मदद करने की घोषणा की है.

कोर्ट ने राजपाल यादव के रवैये को बताया निंदनीय

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता राजपाल यादव का आचरण निंदनीय है. बार-बार आश्वासन देने और अदालत से रियायत मांगने के बावजूद उन्होंने समय-समय पर पारित आदेशों का पालन नहीं किया. राजपाल यादव पर 9 करोड़ रुपए का बकाया है. यह मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो ब्याज सहित फिलहाल 9 करोड़ हो चुका है.

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-भारत एक्सप्रेस



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