फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिल गई है. कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को अंतरिम जमानत दे दिया है. साथ ही कोर्ट ने संबंधित पार्टी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को जमानत बॉन्ड जमा करने की शर्तें पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.
कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने इंदिरा इंटरटेनमेंट एलएलपी के मालिक को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है.
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह निर्देशक, उनकी पत्नी, सबको जेल में नहीं डाल सकते. आखिर चल क्या रहा है? मामला इतना आसान नही है. 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है. जस्टिस बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लेकिन आप इन मामलों का इस्तेमाल पैसा वसूलने के लिए नहीं कर सकते है.
क्या है मामला?
यह मामला राजस्थान के भीलवाड़ा से जुड़ा है. डॉक्टर अजय मुर्डिया, जो इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक और जाने माने डॉक्टर हैं, ने भूपालपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस शिकायत में विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी समेत कुल छह लोगों के नाम भी शामिल हैं. बता दें कि डॉक्टर की मुलाकात विक्रम भट्ट से हुई. डॉक्टर की बायोपिक बनाने पर चर्चा की और तय हुआ कि फिल्म बनाने की पूरी जिम्मेदारी विक्रम भट्ट लेंगे.
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डॉक्टर के केवल फिल्म के निर्माण के लिए पैसे भेजते रहना था. हालांकि डॉक्टर मुर्डिया का आरोप है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसे तो जमा होते गए, लेकिन फिल्म का निर्माण कभी शुरू नही हुआ और अंततः यह पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी में बदल गई. राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अब फिल्ममेकर की 2023 में रिलीज फिल्म 1920 ‘हॉरर्स ऑफ द हार्ट’ के कास्टिंग डायरेक्टर ने उन पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है. पराग चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि विक्रम ने अभी तक फिल्म की कास्ट और क्रू का बकाया पेमेंट क्लीयर नहीं किया है.
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