Bharat Express DD Free Dish

दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है.

Delhi Liquor Policy Case Arvind Kejriwal Discharge CBI Appealed in High Court

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने अंतिम मौका देते हुए जवाब दाखिल करने का एक सप्ताह का समय दे दी है.

ईडी की ओर से दायर याचिका में केजरीवाल और अन्य को आरोपमुक्त करते समय निचली अदालत द्वारा की कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. ईडी ने कहा कि कोर्ट की यह टिप्पणी मनमानी भरी और अनुचित है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जज की टिपणियां संभवतः मामले से सीधे जुड़ी नहीं हो सकती और वे सामान्य प्रकृति की भी हो सकती हैं. कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के जज ने जो कहा है, वह जरूरी नहीं कि इसी मामले के संदर्भ में हो. कई बार जज इस तरह की सामान्य टिपणियां करते है. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि सीबीआई केस में ईडी के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं.

ईडी ने निचली अदालत की टिप्पणियों को हटाने की मांग की

ईडी ने कहा था कि भविष्य की कार्यवाही में इनका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है. कोर्ट ने अपनी स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा था कि आप नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए. जबकि केजरीवाल सहित अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा था कि निचली अदालत की टिप्पणी किसी के खिलाफ नही है. कोर्ट ने कहा था कि यह ऑर्डर वैसे भी चैनल नंबर के तहत हैं? देखते हैं इसमें कौन सा पैराग्राफ हैं.

एएसजी राजू ने 27 फरवरी 2026 के निचली अदालत ने ऑर्डर के कुछ पैराग्राफ की ओर इशारा किया था, जिसमें केस के सभी आरोपियों को बरी किया गया है. इससे पहले सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा चुका है. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगा दिया है.

ये भी पढ़ें: कॉपरेटिव बैंक घोटाला मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा, बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर की थी धोखाधड़ी

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read