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AAP नेता सोमनाथ भारती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर; हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया यह एक्शन

Delhi High Court Decision: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और AAP नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर SC सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी उस याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने मालवीय नगर सीट से भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय के निर्वाचन का विरोध किया था.

Delhi High Court

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Edited by Shubhra Rai

 Delhi High Court Decision: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के लिए सहमति जताई है. सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक सतीश उपाध्याय के चुनाव की चुनौती दी थी. जस्टिस जसमीत सिंह ने अपने फैसले में कहा था भारती की ओर से दायर याचिका को खारिज की जाती है. उपाध्याय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट पर भारती को 39,564 मतों से पराजित किया था. सोमनाथ भारती इस सीट पर 2013 से लगातार तीन बार विधायक रहे थे.

मुवक्किल के खिलाफ कोई भी प्राथमिकी लंबित नहीं

चुनाव हारने के बाद सोमनाथ भारती ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई भी प्राथमिकी लंबित नहीं है.

उन्होंने कहा था कि,

कुछ भी तो होना चाहिए और उसका विवरण होना चाहिए. याचिका में झूठा दावा किया गया है. इसपर अदालत ने कहा था कि भारती को याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर हलफनामा दाखिल करना चाहिए. उन्होंने कहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि एक शिकायत लंबित है तो आपको उसपर निश्चित हो जाना चाहिए. अगर आपको पता नहीं है तो पहले आप निश्चित हो जाएं. इसके लिए समय दिया जा रहा है. अदालत ने यह भी कहा था कि अगर यह पता चलता है कि यह लंबित नहीं है, तो आप झूठा हलफनामा दे रहे हैं.

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-भारत एक्सप्रेस 



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