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CEC और EC की कानूनी छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; आरजेडी सांसद मनोज झा की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी छूट देने वाले कानून की धारा 16 को चुनौती देने वाली मनोज झा की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.

Manoj Jha

मनोज झा

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मिली कानूनी छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका आरजेडी नेता मनोज झा की ओर से दायर की गई है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इसी मुद्दे से जुड़ी एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में बार-बार इसी विषय पर नई याचिकाएं दाखिल करने की जरूरत नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर लगातार इस तरह से याचिकाएं दाखिल होती रहेंगी तो दलीलें कभी पूरी नहीं हो पाएगी.

कोर्ट ने कहा कि पहले से लंबित मामले में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जा चुका है. ऐसे में नई याचिकाओं के आने से मुख्य मुद्दे प्रभावित होती है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर किसी नई याचिका में कोई अलग मुद्दा नहीं उठाया गया है तो उसी विषय पर एक और याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है.

निर्वाचन आयुक्तों को मिले विशेष कानूनी संरक्षण पर विवाद

इससे पहले इसकी मांग को लेकर एडीआर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है, जिसकी याचिका पर कोर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कानून की धारा 16 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद पर बने रहने और त्यागने के बाद भी जीवन भर कार्रवाई से छूट दी गई है. याचिका में कानून की धारा -16 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है.

इससे पहले गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से याचिका दायर किया जा चुका है.

दायर याचिका में दावा किया गया था कि यह प्रावधान सीईसी और ईसी को अभूतपूर्व, बेलगाम शक्तियां देता है, क्योंकि यह उन्हें अपने पद के घोर दुरुपयोग के तहत की गई गलतियों के लिए जीवन भर किसी भी दीवानी और यहां तक कि आपराधिक कार्यवाही से पूरी तरह से स्थायी छूट प्रदान करता है.



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