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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फैजान की मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था. फैजान की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैजान की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी.

कोर्ट ने कहा कि आप सरकार हैं और आपको किसानों से बात करनी चाहिए. वह दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? एसजी ने कहा कि उनका दिल्ली में स्वागत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका कोई मंत्री गया है बात करने के लिए?

ध्रुव राठी ने इसी महीने एक वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसे मानहानिकारक बताते हुए भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने अदालत में याचिका दायर की है.

मुंजाल की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया गया है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के एक जुलाई 2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था.

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

पीठ ने कहा कि यह महिला सरकारी कर्मचारी को तीसरे और उसके बाद के मातृत्व अवकाश के लिए प्रोत्साहित करने का सवाल नहीं है.

कोर्ट ने कहा हम दागी और बेदागी छात्र को अलग कर सकते है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान कोई दागी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई छात्र इसमें शामिल पाया गया तो उसका दाखिला नही होगा।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि X और गूगल को अंजलि बिड़ला के खिलाफ सोशल मीडिया सामग्री को हटाया जाए या उसको ब्लॉक किया जाए।

फैजान की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैजान की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी।

जीएम सरसों को लेकर दायर याचिका में अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी। यह फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने यह फैसला दिया है