
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फोटो: IANS)
Budget 2025: आज सुबह के बाद संसद में बजट सत्र का दूसरा दिन शुरू हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि, बाजार, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी कई घोषणाएं की. मगर इन सबमें सबसे ज्यादा चर्चा में है नया टैक्स स्लैब. सरकार ने देश के मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा कर 12 लाख (12 Lakh Income Tax) कर दिया है. जिसके बाद से मिडिल क्लास राहत की सांस ले रहा है. हालांकि, नया टैक्स स्लैब चुनाव है, अभी भी आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुन सकते हैं और उसी के हिसाब से टैक्स भर सकते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है. हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वाले को भी अब टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसके अलावा सरकार ने पिछले साल ही स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को 50हजार से बढ़ाकर 75000 कर दिया था. इस हिसाब से अब आपको 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत किया गया है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है. इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा.
क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन
स्टैंडर्ड डिडक्शन एक वित्तीय टर्म है, जो इनकम पर लगने वाले एक्सट्रा कैप की तरह काम करता है. मान लीजिए आपकी कमाई है 12,000 रुपये है और सरकार 10,000 रुपये के बाद की कमाई पर टैक्स वसुलती है, यानि आपको 2000 रुपये पर टैक्स देना होगा. मगर इस पर सरकार आपको 2000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देती है. चुंकि आपको 2000 रुपये पर टैक्स देना था मगर आपके पास 2000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट भी था. इसलिए अब आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. पर इससे 1 रुपये भी ज्यादा होने पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा.
ठीक इसी तरह सरकार की घोषणा के अनुसार, 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है और 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो आपको 12.75 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. मगर जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख 75 हजार 1 रुपये होती है तो आपको छूट का फायदा नहीं मिलेगा और 8 लाख 75 हजार 1 रुपये पर टैक्स देना होगा.
क्या है नया और पुराने टैक्स स्लैब मे अंतर
नई टैक्स स्लैब
12 से 16 लाख – 15% टैक्स
16 से 20 लाख – 20% टैक्स
20 से 24 लाख – 25% टैक्स
24 लाख से अधिक – 30% टैक्स
पुरानी टैक्स स्लैब
0-3 लाख – 0% टैक्स
5-7 लाख – 5% टैक्स
7-10 लाख – 10% टैक्स
10-12 लाख – 15% टैक्स
12-15 लाख – 20% टैक्स
15 से ज्यादा – 30% टैक्स
ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना फायदा
ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के अनुसार, आपको 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स देना होता था. जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 3 लाख कर दिया था. पर अब इसे 4 लाख कर दिया गया है. जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख पा रहे हैं. ओल्ड टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 2.5-5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स लगता था. इस हिसाब से 2.5 लाख का 5% यानि 12500 रुपये. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत सरकार इसे सीधे माफ (Tax Exemption) कर देती थी.
इसी तरह नई घोषनाओं के अनुसार, अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दे तो 12.75 लाख तक पर आप टैक्स मुक्त है. पर इससे एक रुपये भी ज्यादा होने पर आप टैक्स एग्जेंपशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे और 4 लाख के बाद से आपकी सालाना कमाई पर पूरा टैक्स लगेगा.
इस हिसाब से आपको सालाना 16 लाख की कमाई पर 1,20 लाख का टैक्स भरना होगा.
4-8 लाख – 5% – 20 हजार
8-12 लाख – 10% – 40 हजार
12-16 लाख – 15% – 60 हजार
पर ये कमाई 12.75 लाख रहने पर सरकार 4-8 और 8-12 लाख रुपये पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत माफ कर देती है. इस हिसाब से 12 लाख तक की कमाई पर आपको 60 हजार रुपये की बचत होती है.
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-भारत एक्सप्रेस
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