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तंबाकू पर टैक्स बम गिराने की तैयारी! सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 18 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव, स्मोकिंग मिक्स्चर पर 325% टैक्स

Tobacco Excise Duty Hike Proposal: सरकार के द्वारा लाये गए प्रस्ताव में प्रस्तावित है कि 75 मिमी से ज्यादा लंबे फिल्टर वाले सिगरेट पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए. इस समय जो सिगरेट स्टिक 735 रुपये में 1000 आती है वो प्रस्ताव लागू होने के बाद 11000 रुपये प्रति एक हजार स्टिक हो जाएगा.

Tobacco Excise Duty Hike Proposal

Tobacco Excise Duty Hike Proposal: केंद्र सरकार तंबाकू और उसके अन्य उत्पादों पर टैक्स बम गिराने वाली है. सरकार के द्वारा इनपर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (central excise duty) बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है. प्रस्ताव लागू होने के बाद तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं.

सरकार के द्वारा लाये गए प्रस्ताव में सिगरेट और पाइप में उपयोग किये जाने वाले तंबाकू मिक्स्चर पर ज्यादा टैक्स लगाने की योजना है. जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि GST मुआवजा उपकर के खत्म होने पर भी इन उत्पादों पर टैक्स लगा रहे और राजस्व मिलता रहे.

सोमवार को पेश होगा बिल

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सोमवार को लोकसभा में “हेल्थ सिक्योरिटी से संबंधित नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025” भी पेश करेगी. जिसमें उन मशीनों पर सेस लगाया जाएगा, जिनके माध्यम से वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है. इनमें पान मसाला भी शामिल है. इसका उद्वेश्य है कि एक तरफ सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर इनका लक्षित इस्तेमाल हो और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत हो.

रेवेन्यू जेनरेट होते रहने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी

नए एक्साइज बिल में प्रस्तावित है कि 75 मिमी से ज्यादा लंबे फिल्टर वाले सिगरेट पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए. इस समय जो सिगरेट स्टिक 735 रुपये में 1000 आती है वो प्रस्ताव लागू होने के बाद 11000 रुपये प्रति एक हजार स्टिक हो जाएगा.

वहीं बिना फिल्टर वाले सिगरेट (65-70 मिमी) पर उत्पाद शुक्ल को 18 गुना बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति हजार स्टिक करने का प्रस्ताव है. इस समय 1000 स्टिक की कीमत 250 रुपये है.

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स्मोकिंग मिक्स्चर पर 325 प्रतिशत टैक्स बढ़ोतरी

वहीं पाइप/सिगरेट के लिए तैयार किये जाने वाले स्मोकिंग मिस्क्स्चर पर उत्पाद शुल्क 325 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. इस समय इसपर 60 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह विधेयक तंबाकू के उत्पादों पर इस समय लगने वाले उत्पाद शुल्क के दरों को बदलने का प्रयास है. जो 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से ही कम रखा गया था.

-भारत एक्सप्रेस



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