Pawan Singh Jyoti Singh Divorce: भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे तलाक के मामले की आज कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां पवन सिंह ने कहा कि वो ज्योति सिंह से तलाक चाहते हैं. अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहते. जस्टिस आशुतोष कुमार से पवन सिंह ने वन टाइम सेटलमेंट की बात कही.
पिछली बार सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडेय ने 10 करोड़ रुपये और एक मकान देने के साथ-साथ मामला चलने तक खर्च चलाने के लिए पैसे देने की मांग की थी.
बुधवार की दोपहर 2:20 बजे पवन सिंह भारी दलबल के साथ आरा कोर्ट में पहुंचे थे. कोर्ट से बाहर निकलने के समय काफी गंभीर दिखे. हालांकि ज्योति सिंह इस बार कोर्ट नहीं पहुंची थी. कोर्ट में जाने से पहले पवन सिंह महौली गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किये.
ज्योति सिंह नहीं पहुंची कोर्ट
कोर्ट रूम पहुंचने पर पवन सिंह के वकील सुमन कुमार ने बताया कि आज कोर्ट ने पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों को बुलाया था, लेकिन ज्योति सिंह किसी वजह से नहीं पहुंच पाईं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ज्योति सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया. पवन सिंह ने सुनवाई के दौरान जस्टिस आशुतोष कुमार से कहा कि वो अब ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते. उन्हें तलाक चाहिये.
पिछली बार सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने न्याय की अपील की थीं. सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह रो पड़ी थीं. उस समय पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे थे.
वैवाहिक जीवन में मिला सिर्फ उत्पीड़न
पिछली सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह ने जज से वैवाहिक जीवन में सिर्फ मानसिक उत्पीड़न मिलने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि ना तो उन्हें पति मिला न ही कोई सहारा मिला. इस दौरान उन्होंने कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं मिलने का आरोप लगाया था.
बता दें कि, ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं. पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने साल 2015 में सुसाइड कर लिया था. जिसके बाद पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच अफेयर की खबरें सामने आईं थी. लेकिन बाद में उन्होंने बलिया की ज्योति सिंह के साथ साल 2018 में शादी रचा ली थीं. हालांकि पवन सिंह की दूसरी शादी भी नहीं चल पाई और अब दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
