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उत्तर प्रदेश: डूंगरपुर में घर में तोड़फोड़ मामले में सपा नेता आजम खान को 7 साल की सजा

Azam Khan Convicted: साल 2019 में दायर शिकायत में एहतेशाम खान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 2011-12 में एक स्कूल स्थापित करने के लिए रामपुर जिले के डूंगरपुर में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जिस पर बुलडोजर चला दिया गया था.

Azam Khan: आजम खान की फाइल फोटो

आजम खान की फाइल फोटो

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को 2016 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक घर में अतिक्रमण और तोड़फोड़ के मामले में सोमवार को सात साल कैद की सजा सुनाई गई. पिछले एक साल यह पांचवां मामला है जिसमें आजम खान को दोषी ठहराया गया है. व​ह फिलहाल जेल में हैं.

आजम खान के साथ तीन अन्य – सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) आले हसन, ठेकेदार बरकत अली और एक अजहर अली को शुक्रवार को रामपुर में एमपी/एमएलए अदालत ने दोषी पाया. अदालत ने इन तीनों को पांच साल की सजा सुनाई, जबकि मामले में अन्य तीन आरोपियों जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया गया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 2016 में हुई थी, लेकिन मामला तीन साल बाद दर्ज किया गया था. साल 2019 में दायर अपनी शिकायत में एहतेशाम खान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 2011-12 में एक स्कूल स्थापित करने के लिए रामपुर जिले के डूंगरपुर में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था.

संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया था

शिकायत में एहतेशाम ने कहा कि जमीन के एक हिस्से में उन्होंने घर बना लिया था, जहां वह अपने परिवार के साथ रहने लगे. 3 फरवरी 2016 की शाम को अज़हर खान, आले हसन और बरकत अली 20-25 पुलिसकर्मियों के साथ जबरन उनके घर में घुस गए, उनके परिवार को बाहर खींच लिया, घरेलू सामान के साथ तोड़फोड़ की और संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया.

एहतेशाम ने आरोप लगाया कि आरोपी घर से 25,000 रुपये नकद और एक सेलफोन भी ले गए. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों ने उनसे कहा था कि आजम खान को वोट न देने पर उनके परिवार के साथ ऐसा किया जा रहा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद वह घटना की शिकायत करने आजम खान के पास गए, जब उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जेल भेजने की धमकी दी थी.

आजम खान और दोषी ठहराए जाने वाले तीन अन्य लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण), 427 (50 रुपये की क्षति पहुंचाने वाली शरारत), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जान-बूझकर अपमान), 120बी ( आपराधिक साजिश) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया है.

8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

जिला सरकारी वकील अमित सक्सेना ने कहा, ‘सात साल कैद की सजा सुनाने के अलावा अदालत ने आजम खान पर 8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अन्य तीन दोषियों पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.’

आजम के वकील नसीन सुल्तान ने कहा कि वे सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे.

2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं. इन आरोपों में जमीन कब्जा करने से लेकर धोखाधड़ी और आपराधिक अतिक्रमण तक शामिल हैं. कुछ मामलों में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सह-आरोपी बनाया गया है.

-भारत एक्सप्रेस

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