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पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना ने रिहाई की मांग को लेकर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. उसने 2012 में दया याचिका दाखिल की थी, जो केंद्र सरकार के पास लंबित है.

Balwant Singh Rajoana
Vikash Jha Edited by Vikash Jha

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना ने रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है . बलवंत सिंह राजोआना करीब 28 साल से जेल में बंद है. बलवंत सिंह राजोआना ने दया याचिका में हो रही देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग की है. जिसपर जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग को ठुकरा दिया था. कोर्ट ने राजोआना को राहत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय पर छोड़ दिया था कि वो राजोआना की दया याचिका पर फैसला ले.

अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई फैसला नही लिया गया है. 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. उसने 2012 में दया याचिका दाखिल की थी, जो केंद्र सरकार के पास लंबित है. इस केस में जुलाई 2007 में बलवंत सिंह राजोआना को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, पंजाब एवं हरियाणा ने 2010 में उसकी सजा को बरकरार रखा था.


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-भारत एक्सप्रेस



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