Bharat Express

दिल्ली दंगे मामले में बड़ा फैसला: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 11 आरोपियों को संदेह के आधार पर बरी किया

कोर्ट ने दिल्ली दंगे के एक मामले में जिन लोगों को बरी किया है उनपर आरोप था कि वे उस भीड़ के सदस्य थे, जिन्होंने 25 फरवरी, 2020 को गोकुलपुरी इलाके के एक घर को लूट लिया था और उसमें आग लगा दिया था.

Karkardooma Court

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के एक मामले में संदेह के आधार पर 11 लोगों को बरी कर दिया. उन सभी पर दंगे के दौरान घर लूटने एवं उसमें आग लगाने का आरोप था. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलसत्या प्रमांचलना ने कहा कि जिन दो पुलिस वालों ने आरोपियों की पहचान की है उनकी बयान विश्वसनीय नहीं है. क्योंकि उन्होंने 10 महीने के बाद उनकी पहचान की है. जबकि वे पहले से ही कुछ को जानते थे. अगर वे आरोपियों को जानते होते तो उसी समय उसका खुलासा करते.

न्यायाधीश ने उक्त टिप्पणी करते हुए आरोपी सुमित उर्फ बादशाह, अंकित चौधरी उर्फ फौजी, आशिष कुमार, सौरभ कौशिक, भूपेंदर, शक्ति सिंह, पप्पु, विजय अग्रवाल, सचिन कुमार उर्फ रैंचो, योगेश शर्मा व राहुल को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

ये भी पढ़ें- दिल्ली दंगा साजिश मामला: कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपियों को लगाई फटकार, कहा- अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए

उनलोगों पर आरोप था कि वे उस भीड़ के सदस्य थे, जिन्होंने 25 फरवरी, 2020 को गोकुलपुरी इलाके के एक घर को लूट लिया था और उसमें आग लगा दिया था. इसको लेकर शिकायतकर्ता नौशाद के बयान के आधार पर 4 मार्च, 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस ने जांच के बाद पहला आरोप पत्र 3 मार्च, 2020 को दाखिल किया था और उसके बाद दो पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read