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ऑनलाइन गेमिंग कम्पनियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का मामला, SC ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए दिया आखिरी मौका

GST on Online Game: ऑनलाइन गेमिंग कम्पनियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया है.

GST on Online Game

सुप्रीम कोर्ट.

GST on Online Game: ऑनलाइन गेमिंग कम्पनियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा अभी तक जवाब दाखिल नही करने पर चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर देना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस मामले में अगला सुनवाई करेगा.

ई- गेमिंग फेडरेशन की ओर से दायर की गई याचिका

यह याचिका ई- गेमिंग फेडरेशन की ओर से दायर की गई है. इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार की ओर से 28 फीसदी टैक्स लगाने का विरोध किया गया है. पिछली सुनवाई में सीजेआई ने नौ हाइकोर्ट में लंबित सभी 27 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया था. गेम्सक्राफ्ट, ड्रीम 11, गेम्स 24×7 और हेड डिजिटल वर्क्स सहित कई ऑनलाइन गेमिंग कम्पनियों ने भी जीएसटी लगाये जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

1.5 लाख करोड़ रुपए का दिया गया था नोटिस

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस दिया गया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कहा था कि जीएसटी की नई दर 1 अक्टूबर 2023 तक मानी जाए. वही, इस मामले में सरकार का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी अभी नया नही है. पहले से ही मौजूद है. यही कारण है कि कंपनियों को पुराना बकाया भी चुकाना होगा.

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गौरतलब है कि पिछले साल जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान हुआ था. ऐलान से पहले तक ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लिया जाता था.

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