टीएमसी लीडर अणुब्रत मंडल.
Cattle Smuggling Case: पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 मार्च को सुनवाई करेगा. अनुब्रत मंडल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में चार आरोप पत्र दायर किए गए हैं. टीएमसी नेता को छोड़कर सभी जेल से बाहर हैं. रोहतगी ने कहा था, मंडल डेढ़ साल से जेल में है जबकि मुख्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है. मामले में कुल 309 गवाह हैं. अकेले वही जेल में हैं। अन्य को जमानत मिल चुकी है. निचली अदालत में सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है.
इससे पहले मवेशी तस्करी मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने अभियान चलाकर पश्चिम बंगाल में करोड़ों की पशु तस्करी के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल और उनके परिवार के सदस्यों की 11 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली. सीबीआई सूत्रों का कहना है कि सोमवार को केंद्रीय एजेंसियों ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संपत्ति जब्त करने से जुड़ा अपना विवरण को जमा कर दिया है. इस दौरान ईडी और सीबीआई ने यह भी बताया है कि कैसे बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में अनुब्रत मंडल ने अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों से बाजार मूल्य से काफी कम दरों पर संपत्तियां खरीदीं थी और इस तरह से प्रोपर्टी का साम्राज्य खड़ा कर लिया था.
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