कोलकाता: महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर में संजय रॉय को उम्रकैद.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में दोषी करार दिए गए संजय रॉय को सियालदाह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जज ने अपने फैसले में कहा है कि संजय रॉय को पूरी उम्र जेल में रहना होगा.
संजय रॉय ने क्या कहा?
दोषी संजय रॉय को सजा सुनाने से पहले जज ने कहा कि “मैंने तुम्हें पहले ही यह बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं. इसलिए तुम्हें सजा के बारे में क्या कहना है? इसपर संजय रॉय ने कहा कि “मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है. इसके साथ ही मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं. अगर ऐसा अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती. मुझे बोलने नहीं दिया गया और कई कागजों पर जबरन साइन करवाए गए.”
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इन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया
संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था.
पिछले साल 9 अगस्त को बरामद हुआ था शव
गौरतलब है कि पिछले साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की. इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया.
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-भारत एक्सप्रेस
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