Bharat Express DD Free Dish

Bihar Election 2025: राहुल गांधी पर ललन सिंह का पलटवार- ‘भारतीय मतदाता बनने के लिए सिद्ध करनी होगी नागरिकता’

कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने कहा कि जो इस देश का नागरिक नहीं है, वो मतदाता नहीं हो सकता. वो मतदान नहीं कर सकता है. ये संविधान में लिखा है.

Bihar Election 2025: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी अपने साथ संविधान की एक प्रति रखते थे, लेकिन आजकल वह इसे नहीं रखते हैं, क्योंकि अब वह संविधान के ही खिलाफ बोल रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई भी इस देश का नागरिक नहीं है, वो इस देश का मतदाता नहीं है.

कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने कहा कि जो इस देश का नागरिक नहीं है, वो मतदाता नहीं हो सकता. वो मतदान नहीं कर सकता है. ये संविधान में लिखा है. चुनाव आयोग ने कहा कि इससे पहले 2003 में मतदाता सूची का एसआईआर हुआ था. अब हम फिर से एसआईआर करा रहे हैं. जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ है, उनके लिए चुनाव आयोग ने 11 विकल्प दिए हैं. इन 11 विकल्पों के तहत उनको यह साबित करना है कि वो भारत के नागरिक हैं. जिन लोगों ने नागरिकता साबित नहीं की, उनका नाम तो लिस्ट से कटना है.

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, वो अपना काम कर रहा है

ललन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रहा है. इन लोगों ने घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से लाकर वोटर बनवा दिया. अब ये चाहते थे कि वे वोटर बने रहें, लेकिन ये तो बांग्लादेशी हैं. वो लोग अपनी नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पाए. ऐसे में इन लोगों को परेशानी हो रही है.

इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने कहा कि ऐसा युवा, जिसका पूरा परिवार, पिता, माता, भाई और बहन सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जो भ्रष्टाचार की गोद में पला-बढ़ा हो, उसे बिहार का युवा चेहरा कैसे कहा जा सकता है? वह वास्तव में भ्रष्टाचार की उपज है. लालू यादव ने अपने कार्यकाल में जितनी भी संपत्ति अर्जित की, उसका लाभ किसको मिला है?


ये भी पढ़ें: “तुम मेरी साइड हो या उनकी?” भाई तेजस्वी की तारीफ पर साथी से बोले, तेज प्रताप यादव का वायरल वीडियो


-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read