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Delhi Coaching Center Tragedy: ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसा मामले में गिरफ्तार एसयूवी कार चालक, मनोज कथूरिया ने मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है. जिस पर तीस हजारी कोर्ट 2 अगस्त को सुनवाई करेगा. मनोज कथूरिया पर आरोप है कि सड़क पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, इसी बीच यह गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी, इस गाड़ी के गुजरने से गेट का शीशा टूट गया और बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो गया.
पुलिस ने एक वीडियो के आधार पर मनोज कथूरिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने मनोज कथूरिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वही कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के मालिकों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि दस्तावेजों को देखने से पता चलता है कि बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन हो रहा था. कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के है.
बता दें कि तीस हजारी कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने आरोपी मनोज कथूरिया और कोचिंग के सह मालिको तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कथूरिया के वकील मल्होत्रा ने उनकी जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नही थी कि क्या होने वाला है. आरोपी इस घटना को अंजाम देने का इरादा नही रखता था. उन्होंने कहा था की घटना के समय गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा की थी. उन्होंने कहा था कि जल-जमाव वाले क्षेत्र में गाड़ी चलाना कठिन काम होता है. जलजमाव को रोकने के लिए नगर निगम है.
-भारत एक्सप्रेस