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पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी निदेशक को किया तलब, आरोपियों को स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी निदेशक को तलब किया है, आरोपियों को स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. यह मामला 88 करोड़ रुपये के धन शोधन से जुड़ा हुआ है.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से संबंधित धोखाधड़ी एवं जालसाजी से जुड़े 88 करोड़ रुपए के धन शोधन के मामले में आरोपियों को दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां उपलब्ध नहीं कराने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक राहुल नवीन को तलब किया है.

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने नवीन को 26 मार्च को अदालत में उपस्थित होने एवं आरोपियों को उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की स्थिति के बारे में लिखित में देने का निर्देश दिया है. उन्होंने यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एवं उसके प्रवर्तकों के खिलाफ यह आदेश ईडी के उप निदेशक दीपिन गोयल की ओर से अदालत को यह बताए जाने के बाद पारित किया कि ‘आरोपियों को जो प्रतियां दी गई है, वे विभाग के पास उपलब्ध सवरेत्तम प्रतियां हैं.

न्यायाधीश ने ED के वकील की अनुपस्थिति का लिया संज्ञान

न्यायाधीश ने इस मामले में देरी एवं आदेश सुनाए जाने की तिथि 25 जनवरी को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील की अनुपस्थिति का भी संज्ञान लिया. उन्होंने कहा कि 28 मार्च, 2024 के आदेशों के अनुसार स्पष्ट प्रतियां उपलब्ध कराने को लेकर दलीलों तथा मामले में देरी को देखते हुए यह अदालत ईडी के निदेशक को जांच अधिकारी के साथ अदालत में उपस्थित होने एवं आरोपियों को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की स्थिति लिखित रूप में बताने का निर्देश देना उचित समझती है.

इस मामले में ईडी ने गजेंद्र नागपाल, उनकी पत्नी सोनिया नागपाल, राम मोहन गुप्ता और उनकी कंपनियों यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और आई 360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सेबी से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में धन शोधन को लेकर शिकायत दर्ज की है.

-भारत एक्सप्रेस



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