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तेलंगाना सेट्टीबालिजा संक्षेमा संघम (TSSS) द्वारा दायर याचिका पर SC ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

याचिका में 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से हाशिए पर आये ताड़ी निकालने वाले सेट्टीबालिजा समुदाय को आरक्षण और अन्य ओबीसी अधिकारों से वंचित करने को चुनौती दी गई है.

supreme court

सुप्रीम कोर्ट.

तेलंगाना सेट्टीबालिजा संक्षेमा संघम (TSSS) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर जवाब मांगा है. याचिका में 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से हाशिए पर आये ताड़ी निकालने वाले सेट्टीबालिजा समुदाय को आरक्षण और अन्य ओबीसी अधिकारों से वंचित करने को चुनौती दी गई है. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में कहा गया है कि आरक्षण से वंचित करने के कारण हजारों युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ा है.सेट्टीबालिजा ताड़ी निकालने वाले समुदाय को 1970 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की ओबीसी सूची में शामिल किया गया था.

याचिकाकर्ता ने कहा है

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि हालांकि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार या तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सेट्टीबालिजा ताड़ी निकालने वाले समुदाय को तेलंगाना ओबीसी सूची से बाहर करने के किसी भी निर्णय का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन केवल अनजाने में हुई दस्तावेज़ संबंधी त्रुटियों को, जिन्हें विधिवत रूप से ठीक कर दिया गया है, का दुरुपयोग जारी है

-भारत एक्सप्रेस

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