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भारतीय विदेशी बैंक पलयमकोट्टई ब्रांच के पूर्व मुख्य शाखा प्रबंधक सहित 4 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में सुनाई सजा

सीबीआई ने 24 सितंबर 2010 को आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था. कुछ लोगों पर आरोप था कि 2007 से 2010 तक, भारतीय विदेशी बैंक, पलयमकोट्टई शाखा, तिरुनेलवेली को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी.

Karkardooma court

सांकेतिक तस्वीर.

मदुरै स्थित सीबीआई विशेष अदालत ने आज भारतीय विदेशी बैंक, पलयमकोट्टई शाखा (तमिलनाडु) के पूर्व मुख्य शाखा प्रबंधक जी.बाला सुब्रमणियम और तीन अन्य व्यक्तियों एन.कल्याणसुंदरम, एन.महालिंगम और एम.अम्ममुथु को बैंक धोखाधड़ी के मामले में 3-4 साल की कठोर सजा (RI) और कुल 3.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

आरोपी जी.बाला सुब्रमणियम, जो उस समय भारतीय विदेशी बैंक, पलयमकोट्टई शाखा (तमिलनाडु) के मुख्य प्रबंधक थे, को 3 साल की कठोर सजा और 80,000 रुपये का जुर्माना, एन.कल्याणसुंदरम को 4 साल की कठोर सजा और 1.4 लाख रुपये का जुर्माना, एन.महालिंगम को 3 साल की कठोर सजा और 60,000 रुपये का जुर्माना, तथा एम.अम्ममुथु को 3 साल की कठोर सजा और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

24 सितंबर 2010 में दर्ज किया गया था मामला

सीबीआई ने इस मामले में 24 सितंबर 2010 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप था कि 2007 से 2010 तक, आरोपियों ने भारतीय विदेशी बैंक, पलयमकोट्टई शाखा, तिरुनेलवेली को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी, जिसमें खुले नकद क्रेडिट, टर्म लोन, वाहन लोन आदि को बैंक की नीतियों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी गई थी, बिना उचित क्रेडिट विश्लेषण के, जिससे बैंक को 2,42,37,431 रुपये का गलत नुकसान हुआ था.

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 30 अगस्त 2011 को आरोप पत्र दाखिल किया था. ट्रायल के बाद, अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उपयुक्त सजा सुनाई.

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  • भारत एक्सप्रेस


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