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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शुहैब की हत्या मामले की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

केरल हाई कोर्ट ने शुहैब की हत्या की सीबीआई जांच के सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया था. शुहैब के माता-पिता सीपी मोहम्मद और एसपी रजिया ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

केरल के कन्नूर जिले के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि केरल पुलिस ने पहले ही कई लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. ऐसे में इस समय मामले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नही है.

केरल हाईकोर्ट ने शुहैब की हत्या की सीबीआई जांच के सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया था. शुहैब के माता-पिता सीपी मोहम्मद और एसपी रजिया ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शुहैब की 12 फरवरी 2018 को चाय की एक दुकान पर कथित रूप से सीपीएस कार्यकर्ताओ ने हत्या कर दी थी. एकल पीठ ने शुहैब के माता-पिता ने एकल पीठ के सामने कहा था कि केवल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हत्या के पीछे साजिश शामिल लोगों की पहचान करने के लिए कोई असरदार जांच नहीं हुई है.

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-भारत एक्सप्रेस



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