Supreme Court
छतीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से दायर तीसरी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है.
कोर्ट 20 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. छतीसगढ़ के कथित 500 कोल लेवी स्कैम के आरोप में सौम्या चौरिसिया जेल में बंद है. हालही में छतीसगढ़ हाई कोर्ट ने सौम्या चौरिसिया की तीसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इससे पहले अप्रैल में कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने हाई कोर्ट में कहा था कि सौम्या चौरिसिया किनपीन की भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया था.
दिसंबर 2022 से सौम्या चौरिसिया रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है. सौम्या चौरिसिया ने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगा चुकी है. जिसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने के कारण उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुका है. ज
मानत पर सुनवाई के दौरान सौम्या चौरिसिया के वकील ने बचाव में कहा गया था कि सौम्या चौरिसिया के खिलाफ मामला नहीं बनता है. यह भी कहा गया था कि सौम्या एक महिला है, उनके दो बच्चे है और इस मामले में लंबा समय लगने वाला है. इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत दे दी जाए.
ये भी पढ़ें: कांग्रेस सरकार के शासन में केंद्रीय गृहमंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे: PM Modi
कोयला घोटाले एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की छापेमारी के दौरान सौम्या चौरिसिया के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज बरामद किया था और करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया था.
-भारत एक्सप्रेस