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‘प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण नहीं रोक सकते…’ सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को फटकार

Supreme Court reprimands Tamil Nadu government: राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आप इस आधार पर रोक नहीं लगा सकते कि पड़ोस में कोई अन्य समुदाय भी रहता है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

Supreme Court reprimands Tamil Nadu government: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के लाइव टेलीकास्ट पर रोक नहीं लगा सकते हैं. तमिलनाडु सरकार के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की. कोर्ट ने कहा कि आप लाइव प्रसारण पर इसलिए रोक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि पड़ोस में अन्य समुदाय रहते हैं. कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में एक समरूप समाज है लाइव प्रसारण पर इसलिए रोक नहीं लगाएं कि अन्य समुदाय भी हैं.

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कानून के अनुसार काम करें अधिकारी

कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में एक समरूप समाज है लाइव प्रसारण पर इसलिए रोक नहीं लगाएं कि अन्य समुदाय भी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि सभी लोग कानून के अनुसार काम करें. तमिलनाडु सरकार पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार हिंदुओं का विरोध करने वाली सरकार है. उन्होंने तमिलनाडु सरकार से सवालिया लहजे में कहा कि क्या भारत के किसी भी नागरिक को पीएम का कार्यक्रम देखने से रोका जा सकता है.

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सीतारमण यहीं नहीं रुकी उन्होंने आगे कहा कि डीएमके पीएम के प्रति अपनी व्यक्तिगत नफरत दिखा रही है और उपासकों का दमन कर रही है. मेरे पूजा के अधिकार का उल्लंघन करना कौनसा अधिकार है?



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