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सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

Central Vista Redevelopment: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हलफनामे के जरिए योजना में संशोधन की आवश्यकता पर सरकार की प्रतिक्रिया बताने के लिए कहा है.

Central Vista project

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना.

Central Vista Redevelopment Plan: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवासों के लिए बस टर्मिनल और पार्क के भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन की क्यों आवश्यकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 मार्च को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हलफनामे के जरिए योजना में संशोधन की आवश्यकता पर सरकार की प्रतिक्रिया बताने के लिए कहा है. शीर्ष अदालत ने राजीव सूरी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है.

क्या है सेंट्रल विस्टा मामला?

याचिकाकर्ता के वकील शिखिल सूरी का कहना था कि उनकी याचिका प्लॉट नंबर-एक में भूमि उपयोग के प्रस्तावित संशोधन तक सीमित है. याचिका में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर, 2020 को जारी उस अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाया गया है. जिसमें सेंट्रल विस्टा में प्लॉट नंबर-एक के लिए जोन ‘डी’ के जोनल डेवलपमेंट प्लान में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित किया गया है.

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