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WFI के चुनाव पर अभी भी जारी रहेगी रोक, Supreme Court ने हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार

Supreme Court on WFI: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, ‘‘हमें इस पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए ? आप हाई कोर्ट जाइए. हम इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं.”

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

Wrestling Federation of India: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana HC) के फैसले में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया. जज अभय एस ओका और जज पंकज मित्तल की पीठ ने याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ से अपनी शिकायतें लेकर हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, ‘‘हमें इस पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए ? आप हाई कोर्ट जाइए”.

आखिर में कोर्ट ने कहा कि हम इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव रोक बरकरार रहेगी. बता दें कि अंतरिम रोक हटाने के लिए अर्जी दायर करने के बजाए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट आने का फैसला किया था.

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हाई कोर्ट ने 25 सितंबर तक मामले की सुनवाई स्थगित की है

सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ की हाई कोर्ट के 11 अगस्त को दिए आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था. बता दें कि हरियाणा कुश्ती संघ (HWA) द्वारा दायर एक याचिका के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को WFI चुनावों पर रोक लगाने का आदेश दिया था. वहीं अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव पर रोक जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित कर दी है.

– भारत एक्सप्रेस

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