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अगर आपने अभी तक TAX से जुड़ा ये काम नहीं किया तो हो जाएं सावधान, सिर्फ 8 दिन का है मौका, वरना देना पड़ सकता है इतना जुर्माना

Income Tax Return: अगर आप इस साल किसी कारण से अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं है तो तुरंत करा लें वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में.

Income Tax Return

Income Tax Return

Income Tax Return: टैक्सपेयर को साल में एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं. इसके लिए आयकर विभाग द्वारा एक समयसीमा तय की जाती है. अगर आप समयसीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है. जी हां ITR फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की थी जिसे लेट फीस के साथ बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया था. ऐसे में आगर आपने इस तारीख तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

ITR फाइल करने के लिए सिर्फ 8 दिन का है मौका

जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटिआर दाखिल करने की 31 जुलाई को डेडलाइन से चूक गए हैं तो घबराएं नहीं अभी उनके पास 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न या Belated ITR दाखिल करने का मौका है. इसे आयकर अधिनियम की धारा 234F के मुताबिक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं.

क्या होता है बिलेटिड रिटर्न?

टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करने पर चूक जाते हैं तो उनके पास लेट रिटर्न फाइल करने का मौका होता है. वह 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. बिलेटिड रिटर्न फाइल करने पर उन्हें लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है. अगर टैक्सपेयर बिलेटिड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है.

जानें कितना देना होगा जुर्माना?

नियम के मुताबिक, आयकर विभाग द्वारा लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने वालों की कैटरगी की बात करें तो जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो वे 1000 रुपये की लेट फीस देकर इस काम को कर सकते हैं जबकि अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो फिर उनके लिए लेट फीस 5,000 रुपये तय की गई है. वहीं इस तारीख तक आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की न तो कोई फीस देनी पड़ती है और ना ही किसी तरह का जुर्माना देना पड़ता है.

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छूट गई डेडलाइन तो क्या होगा?

अगर टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 की डेडलाइन मिस कर देते हैं उन्हें 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए इस डेडलाइन के बाद जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये तक हो जाता है. इसके अलावा इस चूक के बाद आयकर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है.

बिलेटिड रिटर्न कैसे फाइल करें?

  • अगर आपको बिलेटिड रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.
  • फिर e-Filing Portal पर पैन का इस्तेमाल कर लॉगिन करना होगा.
  • इसके बाद FY2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनना होगा.
  • साथ ही अपनी इनकम, टैक्स छूट और कर देयता की जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • ध्यान रहे ब्याज और जुर्माना सहित किसी भी बकाया कर का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.
  • इसके बाद Aadhaar ओटीपी, नेट बैंकिंग के जरिए आईटीआर वेरिफाई करें. बता दें कि आईटीआर वेरिफाई किए बिना रिटर्न मान्य नहीं होगा.

-भारत एक्सप्रेस 



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