Bharat Express

AgustaWestland Case: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मिशेल ने पांच लाख रुपये की जमानत राशि और पासपोर्ट जमा करने की शर्त हटाने की मांग की है.

christian michel

अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स द्वारा जमानत की शर्तो में बदलाव की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के आदेश पर मिशेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.

मिशेल ने अपनी जमानती के तौर पर पांच लाख रुपए एवं पासपोर्ट जमा करने की शर्त को हटाने की मांग की है. उसने कहा कि वह विदेशी है और उसका भारत में कोई रिश्तेदार नहीं है. इसलिए पांच लाख रुपए जमानत राशि देने की शर्त को हटा दिया जाए. दूसरी बात कि उसके पहली पासपोर्ट का समय सीमा समाप्त हो चुका है और नया पासकोर्ट लेने में चार से आठ सप्ताह लग सकता है. उस शर्त को भी हटा दिया जाए.

विदेशी होने के कारण राहत की अपील

धनशोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने 4 मार्च को उसे पांच लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने तथा विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था.

मिशेल को सीबीआई मामले में 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को यह कहते हुए जमानत दे दिया था कि 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है.  मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी.

इस मामले में कुल 60 आरोपी शामिल है. जिनमें से 21 ने न तो जांच में शामिल हुए है और न ही उन्हें आज तक ईडी द्वारा समन जारी किया गया है. अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की गई थी. जबकि 21 नवंबर 2024 को 12 वी सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है. उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे सीबीआई तथा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढ़ें: कपिल मिश्रा को राहत, राऊज एवेन्यु कोर्ट ने जांच पर रोक बरकरार रखी

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read