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चंपक नाम को लेकर BCCI पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, IPL में रोबोट डॉग के नाम पर विवाद

दिल्ली हाई कोर्ट ने चंपक नाम के इस्तेमाल पर बीसीसीआई को नोटिस भेजा है, चंपक पत्रिका के प्रकाशक ने आरोप लगाया है कि आईपीएल में रोबोट डॉग को चंपक कहकर ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया गया है.

Champak BCCI controversy

बच्चों की बहुचर्चित पत्रिका चंपक ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की हैं. जिसपर कोर्ट ने आईपीएल में एआई रोबोट डॉग का नाम चंपक रखने पर बीसीसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि चंपक हमेशा से एक मौजूदा ब्रांड नाम रहा है और बीसीसीआई को चार सप्ताह में लिखित जवाब देने को कहा है.

कोर्ट जुलाई में इस मामले में 9 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा. यह याचिका दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है जो 1968 से चंपक पत्रिका का प्रकाशन कर रही है. याचिका में आरोप लगाया गया कि बीसीसीआई ने रोबोट कुत्ते को चंपक कहकर उसके रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है.

कोर्ट ने BCCI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि रोबोट डॉग का नाम चंपक रखना उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन है और साथ ही इसका व्यावसायिक दोहन भी है, क्योंकि चंपक एक जाना-माना ब्रांड है. जिसका बीसीसीआई की ओर से पेश वकील ने विरोध किया.

उनका कहना था कि चंपक एक फूल का नाम है और लोग रोबोट डॉग को पत्रिका से नहीं, बल्कि टीबी सीरीज के एक पात्र से जोड़ रहे हैं. कोर्ट ने पूछा कि इस नाम के इस्तेमाल में कमर्शियल तत्व क्या है? इस पर वकील ने तर्क दिया कि किसी उत्पाद पर नाम लगाकर उसका प्रचार व इससे राजस्व अर्जित करना कमर्शियल उपयोग कहलाता है.

कोर्ट ने कहा कि केवल शब्दों से कोर्ट को संतुष्ट नहीं किया जा सकता. इसके लिए उचित दस्तवेज़ और दलीलें पेश देनी होगी. हालही में आईपीएल में TVision और Omnicam द्वारा बीसीसीआई के साथ मिलकर रोबोटिक कैमरा डॉग लॉन्च किया गया, जिसका नाम चंपक रखा गया.

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-भारत एक्सप्रेस 



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