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बिहार SIR मामला: ड्राफ्ट लिस्ट से जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम छूट गए है, उनके नामों को सार्वजनिक करने की मांग

ADR ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी विधानसभा और बूथवार जानकारी सार्वजनिक की जाए. कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Supreme Court
Edited by Radha Priya

बिहार SIR मामला: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट से जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम छूट गए है. उसे सार्वजनिक किया जाए.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जिनकी मौत हो गई है या बिहार में नही रह रहे हैं, उनके नामों को भी सार्वजनिक किया जाए. वही चुनाव आयोग ने कहा कि हमने राजनीतिक दलों को हटाए गए लोगों की सूची दी है.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की पीठ ने एडीआर के इस मांग पर चुनाव आयोग से शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 12 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन लोगों के फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उनमें से अधिकांश ने इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं दिया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी मिले.

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मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

दरअसल सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें बिहार से शुरू होकर देशभर में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.

एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे कि बिहार में एसआईआर में जिनके गणना प्रपत्र जमा नहीं किए गए थे, साथ ही जमा न करने के कारण भी बताया जाए.

इसके साथ यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में उन मतदाताओं की विधानसभा क्षेत्र और भाग-बूथवार सूची प्रकाशित करें, जिनकी गणना प्रपत्रों को बीएलओ द्वारा अनुशंसित नहीं चिन्हित किया गया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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