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भारत-पाक मैच के दौरान भारत विरोधी नारेबाजी पर बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान कथित भारत विरोधी नारे लगाने पर घर और दुकान गिराने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई का आदेश दिया है.

New Delhi: A view of the Supreme Court complex on the day of the court's verdict on a batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 of the Constitution, in New Delhi, Monday, Dec. 11, 2023.(IANS/Anupam Gautam)

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: IANS)

सुप्रीम कोर्ट चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान कथित भारत विरोधी नारे लगाने पर सिंघदूर्ग जिले में एक घर और दुकान को गिराने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन कर दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. जिसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने कहा था. किताबुल्ला हमीदुल्ला खान की ओर से दायर की गई है. याचिका में मालवन नगर परिषद के मुख्य अधिकारी और प्रशासक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

बिना नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पिछले महीने चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान कथित भारत विरोधी नारे लगाने के बारे में एक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई. सिंघुदुर्ग जिले के रहने वाले याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के लिए उसके, उसकी पत्नी और उसके 14 वर्षीय बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 फरवरी को उसका घर और दुकान ध्वस्त कर दी गई थी. मैच में भारत ने पिछले दिन जीत दर्ज की थी.

याचिकाकर्ता ने इसे सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के फैसले का उल्लंघन बताते हुए अवमानना याचिका दाखिल की थी. जिसमें कहा गया था कि बिना कारण बताओ नोटिस और सुनवाई के ऐसी कार्रवाई नहीं कि जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बिना कारण बताओ नोटिस और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना सम्पत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं कि जाएगी.

दरअसल 23 फरवरी 2025 को मालवन के तारकरली रोड इलाके में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में लड़के, उसके पिता और उसके मां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जांच अधिकारी के मुताबिक आरोपी जमानत पर है और पुलिस जल्द ही मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी. दुबई में स्टेडियम में खेले गए इस बड़े मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया था. इस मैच में विराट कोहली ने शतक जड़ा था. इस मैच की दूसरी पारी के दौरान नारेबाजी करने का आरोप है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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