
Delhi Constable Murder Case
Delhi Constable Murder Case: शराब पीने से रोकने पर नांगलोई में संदीप नामक कॉन्स्टेबल की हुई हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर तीस हजारी कोर्ट ने संज्ञान लिया है. चारों आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकांक्षा ने संज्ञान लेने के बाद मामले को 2 फरवरी को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है.
400 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया
आरोप पत्र की एक प्रति आरोपी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. यह चार्जशीट 27 दिसंबर 2024 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट शुभम देवड़िया के समक्ष आरोपी रजनीश और धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के लिए धारा 221, 132, 103, 249, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत 400 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया था. मुख्य आरोपियों को शरण देने के कथित अपराध के लिए दो अन्य आरोपियों जितेंद्र और मनोज पर आरोप पत्र दायर किया गया है.
जानें मामला
दिल्ली पुलिस के अनुसार 29 सितंबर 2024 की रात कांस्टेबल संदीप मलिक सिविल ड्रेस में नाइट ड्यूटी पर था. उसने रजनीश और धर्मेंद्र को कार में शराब पीते देखा. उसने उन्हें पीने से रोका. इसके बाद विवाद हुआ. आरोप है कि आरोपियों ने कांस्टेबल की बाइक को टक्कर मार दी और उसे 10 मीटर तक घसीटा. पुलिस ने बताया कि ये कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश भाग गए थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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