Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

मानहानि केस में संदीप दीक्षित की शिकायत पर 12 मार्च को कोर्ट में होगी सुनवाई

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा पूर्व सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 12 मार्च को सुनवाई करेगा. दीक्षित ने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने भाजपा से करोड़ों रुपये लेने के झूठे आरोप लगाए थे.

Sandeep Dixit Defamation Case

कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित द्वारा पूर्व सीएम आतिशी और राज्य सभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 12 मार्च को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित मानहानि वाले इंटरव्यू वाली पेन ड्राइव की एक कॉपी मुहैया कराने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था.

संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा है कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके और कांग्रेस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे. पूर्व सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कहा था कि संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा से करोड़ो रुपए लिए है और वे बीजेपी के साथ मिलकर आप को हराने की साजिश रचने में शामिल है.

संदीप दीक्षित की माने तो पूर्व सीएम आतिशी और संजय सिंह ने दीक्षित और फरहाद सूरी पर भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ो रुपया कैश में लेने का आरोप लगाया था. जिसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा था कि अगर मैंने भाजपा से करोड़ो रूपये कैश में लिए तो मैं अपराधी हूं.

उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम और संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप झूठा और निराधार है. संदीप दीक्षित ने यह भी कहा था कि उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, सीबीआई और ईडी की रेड पड़नी चाहिए. दीक्षित ने कहा था कि यदि उन्हें यह राशि प्राप्त होती है, तो वह इसे यमुना की सफाई और दिल्ली प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों में लगाएंगे.

संदीप दीक्षित ने कहा था कि 10 से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद एक भी सबूत नही दिया.

ये भी पढ़ें: हिमानी मर्डर केस में हरियाणा पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दो बच्चों का पिता है शख्स

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital